ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस (Gyanvapi and Shringar Gauri Case) मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत का फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है। वही अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना है।
कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका 7 रूल 11 की तहत यह केस नहीं आता और हिंदू पक्ष का दावा सुनने योग्य है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। इधर, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिला जज के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।
ज्ञानवापी पर फैसले आने के बाद मुस्लिम पक्ष में बौखलाहट मच गई है। वहीं AIMM राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर अपनी राय रखते हुए कहा है कि इस फैसले से देश में और बवाल मच सकता है। इस फैसले से देश में बहुत सी चीजों पर बहस छिड़ सकती है। हाईकोर्ट में इस फैसले पर अपील की जानी चाहिए और इंतजामिया कमेटी को इस पर अपील करनी चाहिए। क्योंकि इस फैसले से देश 80-90 दशक में जाने के पूरे आसार हैं।
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