नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिज़वी ने कुछ दिन पहले कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में याचिका दायर की थी, जो सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने खारिज कर दी थी, लेकिन अब रिजवी ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इसके साथ ही उन पर लगाए गए 50 हजार रुपये के जुर्माने को माफ करने की याचिका वापस ले ली है। वसीम रिजवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि वह वो याचिका वापस ले रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रिजवी जुर्माना कब जमा करेंगे। इस पर रिजवी के वकील ने कहा कि रिजवी ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। वो इस बारे में नहीं जानते कि जुर्माना कब जमा करेंगे। उल्लेखनीय है कि वसीम रिजवी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल को खारिज कर दिया था। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
रिजवी ने अब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इसमें रिजवी की ओर से सर्वोच्च अदालत से कहा गया है कि कोर्ट को अपने 12 अप्रैल के आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला होने के बावजूद कोर्ट ने इस पर गौर नहीं किया।
रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए 50 हजार रुपये के जुर्माने के आदेश को भी वापस लेने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल को रिजवी की याचिका को ‘तुच्छ याचिका’ बताते हुए खारिज कर दिया था, जबकि रिजवी का कहना था कि कुरान की 26 आयत आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हैं, इसलिए इसे पवित्र कुरान से हटाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इन आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या के लिए प्रेरित करने वाली बातें हैं। मदरसों में इनकी शिक्षा दी जाती है। इसलिए इन पर रोक लगनी चाहिए।
वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिज़वी का कहना है कि इन 26 आयतों की इन दिनों गलत तरीके से व्याख्या की जा रही है। इनका हवाला देकर इंसानियत के मूल सिद्धांतों की अवहेलना और धर्म के नाम पर घृणा व नफरत फैलाई जा रही है और खून खराबा हो रहा है।
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