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नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी को दिल्ली की अदालत ने किया तलब

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ आज समन जारी किया. लालू यादव की बेटी मीसा भारती को भी कोर्ट ने तलब किया है।

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सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को 15 मार्च के लिए समन जारी किया। चार्जशीट के मुताबिक, लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब कथित तौर पर जमीन के बदले नौकरी दिलाने में शामिल थे।

विशेष रूप से, सीबीआई ने 2021 में यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला बंद कर दिया था, जब उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो आरोपों को साबित कर सके। हालांकि, पिछले साल दिसंबर में जांच ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोल दिया।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) घोटाला मामले में भारतीय रेलवे में भर्ती में धांधली और जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप लगाया गया है। सीबीआई के अनुसार, 74 वर्षीय नेता ने दिल्ली भूमि और वित्त (डीएलएफ) को कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जारी की थीं, जब वह यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे थे।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि नेता ने कई रेलवे परियोजनाओं के बदले डीएलएफ समूह से दक्षिण दिल्ली में करोड़ों की संपत्ति प्राप्त की थी जिसमें मुंबई के बांद्रा में भूमि पट्टा परियोजनाएं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास शामिल हैं।

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