नई दिल्ली: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के क़ानून मंत्री मलय घटक को नारदा स्टिंग मामले में निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वे कलकत्ता हाई कोर्ट में आवेदन देकर बताएं कि क्यों एफडेविट पहले नहीं जमा किया था।
दरअसल, नारदा स्टिंग मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने हलफ़नामा स्वीकार करने से मना कर दिया था। जिसके बाद कलकता हाई कोर्ट के फ़ैसले को ममता बनर्जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून तक आवेदन दायर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा है कि पहले इन तीनों के आवेदन पर फ़ैसला करें, तभी आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
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