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UAE Visa rules changed: अगर नौकरी करने की है इच्छा तो जान लीजिये ये नए नियम

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पिछले महीने घोषित यूएई के नए वीजा नियमों में 10 साल की एक्सपेंडेड गोल्डन वीजा स्कीम (golden visa scheme), स्किल्ड वर्कर्स के लिए उपयोगी पांच साल की ग्रीन रेजिडेंसी (green residency) और एक नया मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

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संयुक्त अरब अमीरात(United Arab Emirates) का नया वीजा सिस्टम सोमवार,3 अक्टूबर से लागू हो गया है। पिछले महीने घोषित नए वीजा नियमों में 10 साल की एक्सपेंडड गोल्डन वीजा स्कीम(golden visa scheme) स्किलड वर्कर्स के लिए उपयोगी पांच साल की ग्रीन रेजिडेंसी(green residency) और एक नया मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा से देश में 90 दिन तक रूका जा सकेगा। हालांकि इन बदलावों से का टूरिस्ट्स के साथ साथ UAE  में काम करने के इच्छुक लोगों पर खासा असर हो सकता है।

यदि ग्रीन वीजा होल्डर का परमिट एक्सपायर हो जाता है तो उन्हें रिन्यू कराने के लिए छह महाने का समय दिया जाएगा।गोल्डन वीजा के तहत 10 साल की एक्सपेंडड रेजिडेंसी की भी पेशकेश की जाएगी। इनवेस्टर्स, आंत्रप्रेन्योर्स और असाधारण टैलेंट वाले इंडिविजुअल्स गोल्डन वीजा के लिए एलिजिबल हैं।गोल्डन वीजा होल्डर्स अपने फैमिली मेंबर्स और बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं।गोल्डन वीजा होल्डर की मृत्यु होने पर उसका वीजा वैलिड रहने तक उसके फैमिली मेंबर्स UAE में बने रह सकते हैं।

नए इमिग्रेशन कानूनों के मुताबिक गोल्डन वीजा होल्डर्स अपने बिजनेस की 100 फीसदी ओनरशिफ का लाभ उठा सकेंगेनए नियमों के तहत टूरिस्ट वीजा से UAE में 60 दिन तक रूका जा सकेगा।पांच साल के मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा से विजिटर्स एक बार में 90 दिन तक UAE  में रूक सकेंगे।नौकरी खोजने से संबंधित वीजा से प्रोफेशनल्स बिना स्पॉन्सर या हॉस्ट के UAE में रोजगार के मौके खोज सकेंगे।

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