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16 केस में जमानत के बाद फिर घिरे इमरान, महिला जज को धमकाने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अदालतों की मेहरबानी बुधवार को थम गई। इस्लामाबाद के सेशन्स कोर्ट ने महिला जज जेबा चौधरी को धमकाने के मामले में खान के खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके पहले 16 मामलों में इमरान को जमानत मिल चुकी है। 9 केस में उन्हें लाहौर हाईकोर्ट से बेल मिली, जबकि 7 मामलों में इस्लामाबाद कोर्ट ने बेल दी है। खान उनके खिलाफ मजबूत केसों में पेश होने से लगातार बच रहे हैं। हालांकि, माना जा रहा है कि अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो उन्हें इन मामलों में भी पेश किया जाएगा। बुधवार को सेशन्स जज ने कहा- ये अदालत की तौहीन भी है, खान को पेश होना ही पड़ेगा।

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18 अप्रैल तक का वक्त

इस्लामाबाद कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वो इमरान को गिरफ्तार करके 18 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करे। इस मामले की पिछली सुनवाई 24 मार्च को हुई थी। तब हंगामे और मारपीट के हालात बन गए थे। जज गैर-जमानती वारंट को जमानती वारंट में तब्दील कर दिया था। इसके बावजूद इमरान न तो कोर्ट में पेश हुए और न ही जमानत की मियाद बढ़वाने की कोशिश की।

क्या खान पाकिस्तान के कानून से भी बड़े हो गए हैं

बुधवार को सरकारी वकील रिजवान चौधरी ने सुनवाई के दौरान कहा- इमरान पर जज और पुलिस को धमकाने के गंभीर आरोप हैं। इसके बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। क्या खान पाकिस्तान के कानून से भी बड़े हो गए हैं। अगर वो दूसरी अदालतों के सामने पेश हो सकते हैं, तो यहां आने में क्या परेशानी है। हर बार उन्हें पेश होने से राहत आखिर किस आधार पर दी जा रही है। वो जमानत पर दस्तखत के लिए भी कोर्ट में नहीं आते।

पुलिस 18 अप्रैल तक इमरान को गिरफ्तार करे

इमरान के वकील फैसल चौधरी ने इस बार भी पुरानी दलील दी। कहा- मेरे मुवक्किल को यहां आने में जान का खतरा है। इस दलील को जज राणा मुजाहिद ने खारिज कर दिाय। कहा- जमानत रद्द की जाती है। पुलिस 18 अप्रैल तक इमरान को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करे।

अब बहाने नहीं चलेंगे

सुनवाई के दौरान इमरान के वकील ने दलील में कहा- खान की उम्र 71 साल है। उनके पैर में प्लास्टर है। इसके अलावा अगर वो अदालत में पेश होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी को भी खतरा है। इस पर जज राणा रहीम ने कहा- इस मुल्क में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस और दूसरे विभागों की है। आपको हर केस में राहत नहीं दी जा सकती। हम इमरान को गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी कर रहे हैं।

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