AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का नाम जब सुनने में आया था तो लोगों के ये बेहद मनमोहक लगा था। लेकिन इसके दुरुपयोग की वजह से एआई खतरनाक बनता जा रहा है। एआई से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश परेशान हैं। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोई कानून नहीं बना है। AI का फायदा तो है लेकिन इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए ज्यादा हो रहा है।
यूरोपियन यूनियन एआई के लिए कानून बनाने को राजी हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन(european union) ने एआई के लिए कानून बनाने को हामी भरी है। यदि यूरोपियन यूनियन कानून बनाती है तो ये पूरी दुनिया में पहली बार होगा। जब एआई कानून के दायरे में आएगा।
इसे एआई अधिनियम (AI Act) कहा जाएगा जो कि एआई के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास और जोखिमों को कंट्रोल करेगा। यह कानून हानिकारक एआई प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाता है जिसमें लोगों की सुरक्षा, आजीविका और अधिकार शामिल हैं।
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला (Roberta Metsola) ने कानून को लेकर कहा कि एआई के तेजी से बढ़ते दुरूपयोग को रोकने के लिए कानून का होना जरूरी है। आपको याद दिला दें कि एआई के खिलाफ कानून को लेकर 2021 में ही प्रस्तावना दी गई थी।
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