GST काउंसिल की 52वीं बैठक आज हो रही है। इसमें मिलेट्स (मोटे अनाज से बने उत्पाद) पर टैक्स कम करने का निर्णय हो सकता है, जिससे शराब इंडस्ट्री को राहत मिल सकती है। काउंसिल शराब कंपनियों को क्लैरिटी देने के लिए मॉलेसीस पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने पर विचार कर सकती है।
इसके अलावा, बैठक में बैंकों, कंपनियों और उसकी सहायक कंपनियों को प्रमोटरों और डायरेक्टरों की ओर से दी गई कॉर्पोरेट गारंटी को टैक्स के दायरे में लाना और पाउडर के रूप में बेचे जाने वाले बाजरा पर टैक्स छूट देना भी शामिल है। GST काउंसिल 1 अक्टूबर से बदले गए ऑनलाइन गेमिंग टैक्स पर राज्यों की प्रगति की समीक्षा कर सकती है।
आपको बता दें मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी को पाउडर के रूप में टैक्स से छूट दी जा सकती है। इन पर वर्तमान में १८% टैक्स लगता है। G20 प्रेसिडेंसी में मोदी सरकार ने मिलेट्स को काफी प्रचारित किया था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2021 में विश्व मिलेट्स वर्ष घोषित किया था।
काउंसिल ने किसी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर की ओर से सब्सिडियरीज को सेवाओं की सप्लाई के रूप में दी गई बैंक गारंटी पर टैक्स देय करने का निर्णय ले सकता है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि डायरेक्टर के मामले में टैक्सेशन का मूल्यांकन या तो कुल गारंटी राशि का 1% हो सकता है।
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