बरेली में कन्हैयालाल के हत्यारों को खिलाफ फतवा हुआ जारी
राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या पर बरेली उलेमाओं ने कड़ा रुक्त इख्तियार किया है। विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने कन्हैयालाल के हत्यारों के खिलाफ फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि जो शख्स किसी का कत्ल करे वो शरीयत की रौशनी में मुजरिम और सजा का काबिल है। कानून को हाथ में लेने वाला गुनहगार है। इसी के साथ उन्होंने कहा सजा देने का अधिकार सिर्फ कानून को ही है।
यह भी पढ़ें: महेंद्र सिंह धोनी आज मना रहे अपना 41वां जन्मदिन, पत्नी संग कुछ इस अंदाज में मनाया बर्थडे
बता दें आज तंज़ीम उलमा-ए-इस्लाम ने बैठक की और इस घटना के तमाम पहलुओं को शरीयत की रौशनी में जांचने व परखने की कोशिश की। चूंकि ये घटना इस्लाम मज़हब के नाम पर की गई है, इसलिए इस्लाम के रहनुमाओं को आगे आकर शरीयत की बताई हुई। शिक्षा को सही अंदाज में जनता के सामने पेश करने की जरूरत थी। उलमा ने र्सवसम्मती से फतवा जारी करके इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों मुस्लिम कातिलों को शरीयत की अदालत में मुजरिम करार देते हुए इन दोनों के खिलाफ फतवा जारी किया है।
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने किया प्रेस कांफ्रेंस
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए बताया कि आला हजरत ने अपनी किताब “हूस्सामुल हरमैन” में इस तरह की घटनाओं के बारे मे फतवा दिया है। इस्लामी हुकूमत या गैर इस्लामी हुकूमत में अगर कोई व्यक्ति या बादशाह की इजाजत के बगैर किसी गुस्ताखे नबी को क़त्ल करता है तो उसका गाज़ी होना दरकिनार बल्कि ऐसा व्यक्ति शरीयत की नजर में मुजरिम होगा और बादशहे इस्लाम उसे सख़्त सजा देगा।
यह भी पढ़ें: सियासी संकट के बीच ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का इस्तीफा
रिपोर्ट: अंकुर चौधरी