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Uber की वजह से छूटी महिला की फ्लाइट, अब देना होगा 20 हजार मुआवजा, जानें पूरा मामला

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महिला ने Uber कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद कोर्ट ने ग्राहक को 20,000 रुपये बतौर पेनाल्टी देने का आदेश दिया है।

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उबर इंडिया (Uber India) एक पैसेंजर को सही तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराने में असफल रही है। जिसकी वजह से एक ड्राइवर की गलती के चलते कैब कंपनी ऊबर को हजारों रुपयों का जुर्माना भरना पड़ेगा। मुंबई निवासी महिला की फ्लाइट कैब के देरी से आने की वजह से छूट गई थी। इस पर महिला ने कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने चार साल बाद ऊबर कंपनी को महिला को 20 हजार रुपये देने का फैसला सुनाया है।

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ड्राइवर की वजह से हुई देरी

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, शिकायतकर्ता का नाम कविता शर्मा हैं। कविता को 12 जून 2018 को मुंबई से चैन्नई जाना था। इसके लिए उन्होंने शाम 5:50 बजे की फ्लाइट बुक की थी। ऐसे में उन्होंने एयरपोर्ट जाने के लिए उबर राइड बुक किया। ये राइड कुल 36 किलोमीटर की थी। बुकिंग करने के बाद कैब करीब 14 मिनट के बाद पहुंची जो कि अनुमानित समय से बहुत अधिक था। कविता बार-बार ड्राइवर को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका काल बिजी आ रहा था।

इसके बाद ड्राइवर ने कथित रूप से गलत मोड़ लिया, कैब को एक सीएनजी स्टेशन पर ले गया और वहां 15-20 मिनट बर्बाद किए। ड्राइवर ने शाम 5.23 बजे कविता को एयरपोर्ट पर छोड़ा और वो अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाईं। अगली फ्लाइट कविता को खुद के खर्चे पर लेनी पड़ी। कविता के मुताबिक, बुकिंग के वक्त अनुमानित किराया 563 रुपये था जबकि बिल 703 रुपये का आया। कविता ने आरोप लगाया कि ड्राइवर की लापरवाही और गैर-पेशेवर रवैये के चलते उनकी फ्लाइट मिस हो गई।

चार साल पुराना मामला

महिला यात्री नेकंज्‍यूमर कोर्ट में दाखिल याचिका में उबर पर गंभीर आरोप लगाया था। शिकायत में उन्‍होंने कहा कि उबर कैब चालक की वजह से उनकी फ्लाइट छूट गई। इसके बाद उन्‍हें दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ी थी। अब चार साल बाद इस मामले पर कोर्ट का आदेश आया है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने उबर इंडिया को फटकार लगाई और उसके ग्राहक को 20,000 रुपये बतौर पेनाल्टी देने का आदेश दिया है।

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