Union Budget 2023 LIVE: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत का एलान किया है। अब 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो अभी तक 5 लाख रुपये था। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है।
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नई इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.50 से 5 लाख रुपये तक के आय पर 5 फीसदी टैक्स लगता है, जिसमें 87A के तहत रिबेट का प्रावधान है। 5 से 7.50 लाख रुपये तक के आय पर 10 फीसदी, 7.50 से 10 लाख तक के आय पर 15 फीसदी, 10 से 12.50 लाख रुपये के आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख तक के आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा के आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है।
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