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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सिनेमा हॉल में मुफ्त हो पीने का पानी, बाहरी खाने के लेकर थिएटर मालिक करेंगे नियम तय

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सिनेमा हॉल में लोग मूवीज देखने जाते है । हॉल में लोग फिल्म देख कर इंजॉय करते है । लेकिन अक्सर देखा गया है कि कई लोग स्नैक्स आइटम लेकर आते हैं । सिनेमा घरो में बाहर से खाने पीने की चीजें नहीं ले जा सकते है ।

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अब सिनेमा घरों में बाहर से बाहर से खाने पीने की चीजें लेकर जाने पर सख्त तौर पर मनाही  हो गई है । सिनेमाघरों में बाहर से खाने-पीने की चीजों को ले जाने की इजाजत देने से जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह दर्शकों की पसंद और इच्छा होती है कि वह किस थिएटर में फिल्म देखने जाएं। वैसे ही यह हॉल प्रबंधन का अधिकार है कि वह वहां क्या-क्या नियम बनाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति है। अगर कोई हॉल में जलेबी लेकर जाना चाहे, तो सिनेमा हॉल के मालिक उसे यह कहते हुए मना कर सकते हैं कि अगर जलेबी खाकर दर्शक ने सीट से अपनी चाशनी वाली अंगुलियां पोंछ लीं, तो खराब हुई सीट का खर्च कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, जिस आदेश में हाईकोर्ट ने बाहरी खाना पीना को हॉल में ले जाने की इजाजत दी थी।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि सिनेमाघरों में छोटे बच्चों के लिए खाना और सभी के लिए पीने का पानी स्वच्छ और मुफ्त होना चाहिए। साथ ही माता-पिता के साथ जाने वाले छोटे बच्चों के लिए वाजिब मात्रा में खाना ले जाने की इजाजत दें। 

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