Bilkis Bano Review Petition: शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिलकिस बानो को झटका लगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की पुर्नविचार अर्जी खारिज कर दी है. बिलकिस ने सुप्रीम कोर्ट के इस साल 13 मई को दिए आदेश पर दोबारा विचार की मांग की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के लिए 1992 में बने नियम लागू होंगे. इसके साथ ही इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई के बारे में फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार का होगा, जहां पर ये अपराध घटित हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट में बिलकिस बानो ने पुनर्विचार अर्जी दायर कर कहा था कि दोषियों की रिहाई के लिए 1992 की गुजरात सरकार की नीति के बजाय महाराष्ट्र सरकार की रिहाई के नियम इस केस में लागू होने चाहिए क्योंकि इस केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नामंजूर करते हुए पुर्नविचार अर्जी को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि पुर्नविचार अर्जी खारिज होने के बावजूद बिलकिस बानो की उम्मीदें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं.
बता दें कि साल 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या करने के मामले में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई थी। हालांकि, गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा 15 साल जेल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया। गुजरात सरकार का कहना है कि उसने अपनी सजा माफी नीति के अनुरूप 11 दोषियों को छूट दी है। इन दोषियों को इसी साल 15 अगस्त को जेल से रिहा किया गया।
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