Advertisement

Cigarette के पैकेट पर अब लिखा होगा ‘तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु’, भारत सरकार की New Guideline

Share
Advertisement

नई दिल्ली। सिगरेट और अन्य तंबाकू जनित पदार्थों की पैकिंग के लिए केंद्र सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब सिगरेट और अन्य उत्पादों के पैकेटों पर बड़े अक्षरों में तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु लिखना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले तंबाकूजनित पदार्थों के पैकेट पर तंबाकू यानी दर्दनाक मौत लिखा होता था। 

Advertisement

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संशोधित नियम 21 जुलाई को जारी किए गए हैं। नए नियम एक दिसंबर 2022 से लागू होंगे। इसके अलावे पैकेट के पिछले हिस्से में काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में आज ही छोड़े, कॉल करें 1800-11-2356 लिखा होगा।  

आपको बता दें किसी भी तरह का तंबाकू या उससे युक्त पदार्थ किसी नाबालिग को बेचना बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है। इस कानून के तहत आरोपित को सात वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। 

तंबाकू के सेवन से हर साल होती है 80 लाख लोगों की मौत

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर में तंबाकू के सेवन से तकरीबन 80 लाख मौतें हर साल होती हैं। तंबाकू का इस्तेमाल रोकने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन तंबाकू के खतरे के बारे में दुनियाभर के लोगों को जागरूक किया जाता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *