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दिल्ली में आज से 50 फिसदी क्षमता के साथ खुले स्कूल, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान, जानें क्या हैं नियम

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नई दिल्ली: देशभर में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज से देश के तमाम राज्यों में स्कूल और कई शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। आज देश की राजधानी में आपदा प्रबंधन विभाग ने बैठक के दौरान अलग-अलग चरणों में स्कूल खोलने का फैसला किया है। आज से दिल्ली सरकार ने स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।

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मालूम हो कि, दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने राष्ट्रीय राजधानी (Delhi NCR) में दो चरणों में शिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की है। वहीं, उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहां है कि राज्‍य में कक्षा 9 से 12 के स्‍कूल 01 सितंबर से खुलेंगे। जबकि कक्षा 6 से 8 के स्‍कूल 08 सितंबर से खुलेंगे। इसके साथ ही अभी स्कूलों में आवश्यक कोरोना सावधानियों का पालन करना अनिवार्य होगा।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कूलों में अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी। साथ ही दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने बातचीत के दौरान बताया कि किसी भी छात्र को स्कूल जाने के लिए बाध्‍य नहीं किया जाएगा और माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी।

DDMA ने जारी की एसओपी

बता दें कि, डीडीएमए ने बताया है कि क्लास रूम की सीटिंग कैपिसिटी के अधिकतम 50 फीसदी तक बच्चे एक बार में क्लास ले सकेंगे। साथ ही हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग-अलग समय का फॉर्मूला होगा। जबकि सुबह और शाम शिफ्ट के स्कूलों में दोनों शिफ्टों के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर जरूरी होगा। सभी बच्चों को अपना खाना, किताबें और अन्य स्टेशनरी की वस्तुएं एक-दूसरे के साथ शेयर नहीं करने की सलाह दी गई है।

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