नई दिल्ली: बुधवार को राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सुनवाई शुरू की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर उसने प्रदूषण को कम करने के क्या काम किए हैं।
दिल्ली-NCR में फैले प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि मौसम जब गंभीर होता है तब उपाए किए जाते हैं। वह वायु प्रदूषण मामले को बंद नहीं करेगा और अंतिम आदेश नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वह इस मामले की सुनवाई करता रहेगा।
SC ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-NCR में फैले प्रदूषण के मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2-3 दिनों तक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को जारी रखने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रदूषण का स्तर 100 हो जाता है, तो कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं।
प्रदूषण पर सख्त हुआ SC, कहा- प्रदूषण नियंत्रित हुआ तो हटा दी जानी चाहिए पाबंदियां
कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में सुधार हुआ है, लेकिन जहां पहले एक्यूआई 400 के पार था वह अब 290 हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रदूषण नियंत्रित रहता है तो पाबंदियां हटा दी जानी चाहिए। जहरीली हवा को लेकर SC अगली सुनवाई 29 नवंबर को करेगा। SC ने केंद्र से अगले दो-तीन दिनों तक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को जारी रखने को कहा है।
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