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Rajasthan Deputy CM News: संविधान में नहीं डिप्टी CM का पद, राजस्थान के दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ केस दर्ज

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Rajasthan Deputy CM News: हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में सें तीन राज्यों में बंपर जीत के बाद भी बीजेपी हाई कमान को 9 दिनों तक सीएम चेहरे को लेकर मंथन किया, इसके बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी चेहरा, मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा और राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा उतार कर तीनों राज्यों में बाकि जातियों के 2-2 डिप्टी सीएम भी बनाए।

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लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम को कोई पद ही नहीं है। अब इसी को देखते हुए जयपुर के एक वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने बीजपी द्वारा राजस्थान में सीएम भजन लाल शर्मा के बाद बनाए गए 2 डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के पदों पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में एक PIL  यानी जनहित याचिका दायर की है।

राजस्थान के दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ कोर्ट में याचिका

बता दें कि वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई अपनी जनहित याचिका में आरोप लगाए है कि संविधान में उपमुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं है. यह एक राजनीतिक पोस्ट है और यह असंवैधानिक है.”

क्या कहता है संविधान ?

कानून की बात कि जाए तो संविधान के अनुच्छेद 163 (1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रीपरिषद होगी जो अपने कार्यों के निष्पादन के लिए राज्यपाल को सलाह देगी।

आखिर डिप्टी सीएम का दर्जा और काम क्या हैं ?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब संविधानिक तौर पर किसी भी राज्य में डिप्टी सीएम का कोई कोनसेप्ट ही नही है तो राज्य की सियासत में डिप्टी सीएम का दर्जा और काम क्या होता है।

दरअसल, ये तो आप समझ गए होंगे सरकार डिप्टी सीएम इसलिए बनाती है ताकि राजनीतिक पार्टियां उस राज्य में सभी धर्मों और जाति के लोगों को खुश कर सके और राज्य में राजनीतिक स्थिरता और मजबूती आ सके। लेकिन ऐसे में प्रदेश में कितने भी डिप्टी सीएम हो लेकिन इससे मुख्यमंत्री की शक्तियों पर कोई असर नहीं होता।

मसलन, विभाग की कोई भी फाइल डिप्टी सीएम से होते हुए मुख्यमंत्री तक नहीं जाती है। साफ शब्दों में कहे तो डिप्टी सीएम का पद प्रतीकात्मक यानी Symbolic पद होता है।

डिप्टी सीएम की पावर

अब अगर डिप्टी सीएम की पावर के बारे में बात करें तो इसमें भी उनके हाथों में ज्यादा कुछ नहीं आता है। इस लिहाज से तकनीकी तौर पर उपमुख्यमंत्री की हैसियत केवल एक कैबिनेट मंत्री की होती है, जहां कैबिनेट में सौंपे गए विभाग को ही वह देख सकते है।

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