नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में भी वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया गया है। चार महीने में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करनी होगी।
याचिकाकर्ता मनीष यादव ने कहा, ‘विवादित ढांचे के सर्वे की अर्जी पर सुनवाई मथुरा की जिला अदालत में एक साल से लंबित थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि चार महीने के अंदर अर्जी पर फैसला सुनाइए।जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश दिया है कि 4 महीने में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करनी होगी।
4 महीने में सुनाना होगा फैसला
अब मथुरा की जिला अदालत को तय करना है कि कि वह मनीष यादव की अर्जी पर क्या फैसला लेती है? जिला अदालत को 4 महीने में अपना फैसला सुनाना है। अर्जी में मुख्य रूप से 2 मांगें की गई हैं। विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया जाए और साथ ही सर्वेक्षण की निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया जाए।
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