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1 जुलाई से बदलने जा रहें हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड SBI, RTO, TDS से जुड़े नियम

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नई दिल्ली। आने वाले जुलाई महीने से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। बदले हुए इन नियमों का सीधा असर आपके ऊपर होगा। बदलने जा रहे इन रूल्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। आधार पैन लिंकिंग से लेकर डीएल बनवाने के तरीकों के नियमों में ये बदलाव 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, तो 1 जुलाई के बाद से एटीएम और चेक से होने वाली लेन देन से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराते हैं। इस स्थिति में आपको दोगुना चार्ज देना होगा। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले महीने में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि हो सकती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से 

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अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद अपने आधार और पैन को लिंक कराते हैं। इस स्थिति में आपको 500 की जगह 1 हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा। सीबीडीटी ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है।

आपको जल्द से जल्द इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपको दोगुना टीडीएस भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 जुलाई है। वहीं जिन लोगों की टीडीएस की राशि 50 हजार या उससे अधिक है। अगर उन्होंने पिछले दो सालों से आईटीआर नहीं भरा है। इस स्थिति में 1 जुलाई से टीडीएस की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक कटेगी। हालांकि, इससे पहले ये हिस्सेदारी 5 से 10 प्रतिशत थी।

अगर आपका एसबीआई में बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, तो आप केवल एक महीने में चार बार ही एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। चार बार से ज्यादा पैसे निकालने पर आपको 15 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। वहीं एसबीआई ग्राहक 10 चेक लीव का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप 10 एक्स्ट्रा चेक लीव का उपयोग करते हैं। इस स्थिति में आपको 40 रुपये + जीएसटी देनी होगी।

नए नियम के तहत आपको 1 जुलाई से लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस नहीं जाना होगा। अगर आप किसी रजिस्टर्ड ट्रेनिंग ऑफिस से गाड़ी चलाना सीखते हैं। इस स्थिति में आपको ट्रेनिंग लेने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। 

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