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New Criminal Laws: देश भर में तीन नए अपराधिक कानून आज से लागू, बीते साल राष्ट्रपति ने दी थी मंजूरी

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New Criminal Laws: देशभर में 1 जुलाई यानी आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए है. नए अपराधिक कानून के तहत आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) को लागू कर दिया जाएगा.

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आतंकवाद की श्रेणी में आएंगे ये अपराध

अगर बात आईपीसी की करें तो इसमें आतंकवाद को लेकर कोई परिभाषा नहीं दी गई थी. कौन सा अपराध को आंतकवाद की श्रेणी आएगा इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था. वहीं नए कानून के अन्तर्गत आतंकवाद का जिक्र विस्तरित रूप से जिक्र किया गया है. नए अपराधिक कानून के तहत भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है.

25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने दी थी मंजूरी

बीते वर्ष केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाए थे. जिसके बाद ये तीनों अपराधिक कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा 25 दिसंबर, 2023 को मंजूरी दी गई. वहीं आज से ये तीनों नए अपराधिक कानून लागू हो गए हैं.

महिलाओं के लिए जोड़ा गया नया अध्याय

वहीं नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया चैप्टर जोड़ा गया है. नए अपराधिक कानून के तहत किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध माना जाएगा. वहीं किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्रकैद का प्रावधान जोड़ा गया है.

ये भी पढ़ें- UPNews : ‘नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन हो’, अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना साथ ही पीडीए का भी किया जिक्र

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