NEET Result 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मांगा जवाब, NEET परीक्षा और आउंसलिंग से किया इनकार
NEET Result 2024: मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से सम्बन्धित जुड़ी नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर नीट-यूजी 2024 को रद करने की मांग की गई थी. वहीं मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को खारिज करते हुए काउंसलिंग को भी रद्द करने से इनकार कर दिया है.
वहीं नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को फटकार लगाई है. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि, परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है. इसके साथ ही कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक नोटिस भी जारी किया है.
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मूल निवासी अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने याचिका दायर करते हुए कहा कि, कुछ छात्रों ने 718 और 719 अंक हासिल किए हैं, जो सांख्यिकीय रूप से असंभव है। परीक्षा का पूरा संचालन विवेकहीन एवं मनमाने तरीके और छात्रों को पिछले दरवाजे से प्रवेश देने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया.
NEET-UG 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिजिक्स वाला के CEO अलख पांडे ने कहा, “NEET नतीजों के पहले का एक PIL था उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है। ये मुद्दा केवल पेपर लीक का था क्योंकि उस समय नतीजे नहीं आए थे। NTA से इसके लिए जवाब मांगा गया है। 8 जुलाई को इसको देखा जाएगा। हमारा मुद्दा कल लिस्ट होगा। इस सुनवाई में ग्रेस नंबर की कोई बात नहीं हुई है। हमने जो PIL की है उसमें ग्रेस नंबर और पेपर लीक दोनों की बात की है।
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