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मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका दायर की

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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Former Deputy Chief Minister of Delhi Manish Sisodia), जो वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं, ने मंगलवार को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की।

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दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) मामले की जांच कर रही ईडी को नोटिस जारी किया है।

केंद्रीय एजेंसी ने नौ मार्च को तिहाड़ जेल में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें सीबीआई द्वारा जांच की गई आबकारी नीति मामले के सिलसिले में रखा गया था।

ईडी के अनुसार, मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy) में “जांच को बाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट करने” में शामिल थे और उन्होंने 14 फोन बदले और नष्ट कर दिए थे।

एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने उस जानकारी को छुपाया था जो उनके “अनन्य ज्ञान” में है और “जांच के लिए बेहद प्रासंगिक” है।

इससे पहले, केंद्रीय एजेंसी ने अदालत को बताया कि सिसोदिया “वास्तव में अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग से जुड़ी गतिविधि में शामिल थे” और “इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी हैं”।

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