Jharkhand: सीएम हेमंत के खनन लीज मामले में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लीज आवंटित करने और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन के करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश करने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने हाई कोर्ट में इससे संबंधित जनहित याचिका पर होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट के ट्रीपल बेंच में हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल की मेंटेनेबिल्टी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा शिव शंकर शर्मा की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबियों पर आरोप लगाते हुए दायर की गयी दोनों पीआईएल का उद्देश्य भयादोहन करना है। याचिकाकर्ता के पिता की सोरेन परिवार के साथ पुरानी रंजिश रही है। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने एक्सटॉर्शन की 50 लाख रुपये की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं सभी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
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