साल 2021 में लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा टेनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल, कोर्ट ने उन्हें8 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जेके महेश्वरी की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। हालांकि, सूप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस से जुड़ी सुनवाई कोर्ट खुद करेगा और इसलिए सूप्रीम कोर्ट की ओर से ये आदेश दिया गया है कि आशीष उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल नहीं हो सकते हैं।
यहां तक की आशीष को अपने घर की सभी जानकारी सूप्रीम कोर्ट को देनी होगी की8 हफ्तों तक वो कहा रहेंगे। आपको बता दें कि ट्राइल कोर्ट को भी हर बार सुनवाई के बाद पूरी जानकारी सूप्रीम कोर्ट में पेश करनी होगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च की तारीख तय की है।
2021 में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर गाड़ी से 8 लोगों को कुचलने का आरोप लगा था। 3 अकटूबर, 2021 के दिन केशव प्रसाद मौर्य और आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। आपको बता दें कि ये हादसा सूबे के लखीमपुर खेरी के तिकुनिया इलाके में उस समय हुआ था जब किसान कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों के साथ झड़प के बाद आशीष मिश्रा पर ये आरोप लगाया गया कि ये उन्होंने बिना देखे प्रदर्शनकारियों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। इसके बाद घटनास्थल पर हिंसा भड़क उठी थी।
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