Amitabh Bachchan: शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि अमिताभ बच्चन की फोटो, आवाज, नाम या उनकी किसी भी विशेषता का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चावला ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट को निर्देश जारी किए हैं कि अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को तुरंत हटा दिया जाए जो भी बगैर उनकी इजाजत के पब्लिकली उपलब्ध हैं।
आपको बता दें कि सीनियर वकील हरीश साल्वे ने अमिताभ बच्चन की ओर से कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का कुछ कंपनिया गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, जो गलत है।
उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे नाम एक लॉटरी एड भी चल रहा है, जिसमें उनकी फोटो भी लगी हुई है और उनके द्वारा होस्ट किए जाने वाले प्रोग्राम केबीसी का लोगो भी है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
Mahoba: महोबा में सात जन्मों का बंधन निभाने की कसम खाने वाले कलयुगी पति ने…
JP Nadda: मध्य प्रदेश के विदिशा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा…
UP: बसपा सुप्रीमो मायावती आगामी 7 मई को तीसरे चरण में होने वाले चुनाव मतदान…
PM Modi In Gujarat: गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने कहा "जब देश…
Sambhal: यूपी के संभल जिले में गुरूवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. दरअसल गुरूवार…
Hamirpur: हमीरपुर लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समर्थन में गुरुवार को…
This website uses cookies.