Keshav Prasad Maurya: शनिवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की शैक्षिक योग्यता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर द्वारिका नाथ त्रिपाठी की याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले एसीजेएम कोर्ट इलाहाबाद ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया दिया था.
बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की शैक्षिक योग्यता को लेकर प्रयागराज में दिवाकर नाथ त्रिपाठी के दाखिल परिवाद को एसीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ तिवारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाई कोर्ट ने आज दिवाकर नाथ तिवारी की याचिका को खारिज कर केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत दी है.
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