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कर्मचारियों के हित में मान सरकार का बड़ा ऐलान, पुरानी पेंशन योजना की बहाल

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पंजाब कैबिनेट ने पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार सुबह पंजाब सिविल सचिवालय में हुई बैठक में इस पर मुहर लगी। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के आप सरकार के इस कदम को कर्मचारियों के हित में एक बड़ा निर्णय माना जा रहा हैं। अब सरकार को अधिसूचना के साथ ही इसके लिए कॉर्प्स फंड एकत्र करने पर माथापच्ची करनी होगी। हालांकि सरकार ने पिछले महीने ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की थी,  लेकिन इस योजना को लागू करने के प्रस्ताव का खाका अब राज्य के वित्त विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है।

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सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार ओपीएस की अदायगी के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के पास जमा 17,000 करोड़ रुपये के कॉर्प्स फंड का प्रयोग कर सकती है, लेकिन इसे हासिल करना पंजाब सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। इस कोष में कर्मचारियों के वेतन का 10 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा पेंशन के लिए बेसिक सैलरी का 14 प्रतिशत हिस्से का योगदान रहता है।

वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि इसके लिए केंद्र से पैसे वापस करने का आग्रह करना होगा, लेकिन यह केंद्र के विवेक पर निर्भर है। इसके बाद ही पुरानी पेंशन योजना लागू हो सकती है। पंजाब 2004 में नई पेंशन योजना को लागू करने वाले पहले राज्यों में से एक था। जब यह योजना शुरू की गई थी, तो सभी राज्यों के लिए इसमें शामिल होना अनिवार्य नहीं था।

सूत्रों के मुताबिक ओपीएस लागू होन से सरकार पर कोई भी तत्काल वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नई पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2004 से लागू हुई थी। इसके चलते योजना के तहत कवर किए जाने वाले कर्मचारी 2032 के बाद सेवानिवृत्त होंगे।

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