नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस महिला के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है, जिसके बैग से एयरपोर्ट पर एक कारतूस मिला था. अदालत ने कहा कि केरल की महिला यह साबित करने में सफल रही है कि उसे कारतूस रखने की जानकारी नहीं थी।
जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा, ‘उसने ऑन रिकॉर्ड यह भी कहा है कि कारतूस उसका नहीं था. इसके अलावा, याचिकाकर्ता अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रही थी और वह परेशान थी।
हाईकोर्ट ने जनवरी 2020 में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पुलिस थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए सहमति व्यक्त की. हालांकि महिला को चार सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति को 25,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
महिला के वकील ने कहा कि वह एक गृहिणी है और अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोलकाता जाने के लिए दिल्ली आई थी. जब वह दो जनवरी, 2020 को फ्लाइट का इंतजार कर रही थी तो उसे हिरासत में ले लिया गया और उसके सामान में एक कारतूस मिला. कारतूस मिलने के बाद उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
महिला ने इस आधार पर प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि उसे कारतूस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और यह उसका नहीं है।
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