दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत दी।
बृज भूषण शरण सिंह को सशर्त जमानत मिली है। अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपए के निजी जमानत मुचलके पर जमानत दी है। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कई शर्तें लगाईं और कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रेरित नहीं करेंगे और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर फैसला शाम चार बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश ने आरोपी और अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश ने कहा, “शाम चार बजे आदेश पारित किया जाएगा।”
वहीं अब बृज भूषण शरण सिंह कई शर्तें लगाते हुए 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। आपको बता दें कि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत देश के कई नामी पहलवानों ने बृज भूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने के आरोप लगाए हैं।
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