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बॉम्बे हाईकोर्ट  ने पूर्व बेंकर चंदा कोचर और उनके पति दीपक को दी जमानत, कोर्ट ने कहा- गिरफतारी का तरीका गैरकानूनी

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आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक को बोम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी हैं। बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में चंदा कोचर और उनके पति को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया था।

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सीबीआई ने ये कहा था। कि बैंक द्वारा लोन में धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ को दौरान सवालो का सही तरह से जवाब नही दें रहे थें। जिसके बाद 23 दिसबंर को  उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

 इसके कुछ दिन बाद ही 26 दिसंबर को वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए,जमानत का आदेश दिया हैं। कोर्ट ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नही हुई थी।

 बता दें कि साल 2012 में ICICI बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ का लोन दिया था। जिसमें पूर्व सीईओ चंदा कोचर चंदा के पति दीपक कोचर की 50 फीसदी हिस्सेदारी थी। उस लोन दिए जाने के बाद ये नॉन-परफॉर्मिंग एसेट हो गया, और बाद में इसे बैंक फ्रॉड घोषित किया गया था। इसके बाद चदां कोचर पर ये आरोप है कि उन्हें अपने पति कि कंपनी को लाभ  पहुंचाया। इसके खुलासे के बाद साल 2018 में उन्हें बैंक से इस्तीफा देना पड़ गया था।

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