Bihar Reservation: बिहार में आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। बिहार में आरक्षण बढ़ाए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के फैसले को रद्द किया है। बिहार सरकार ने 9 नवंबर 2023 को कानून पारित किया था। इस कानून में बिहार सरकार ने 65 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाए जाने का फैसला किया। जिसपर हाईकोर्ट का फैसला आया है।
आपको बता दें कि कई याचिकाओं में राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई। जिसमें हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आरक्षण बढ़ाए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 मार्च को सुनवाई हुई। इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब आज हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। राज्य सरकार ने 9 नवंबर 2023 को कानून पारित किया। इस कानून में शिक्षण संस्थान व सरकारी नौकरियों में ईबीसी, एसटी, एससी, व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 65 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया।
देश भर में 49.5 प्रतिशत आरक्षण
आपको बता दें कि देश भर में 49. 5 आरक्षण का प्रावधान है। इसमें एसटी को 7.5 प्रतिशत , एससी को 15 प्रतिशत ,ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। सामान्य वर्ग की बात करे तो सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं। उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।
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