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Ashish Mishra ने CJM कोर्ट में किया सरेंडर, लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी है आशीष मिश्रा

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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) ने लखीमपुर खीरी ज़िला जेल कोर्ट में
किया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत खारिज की थी।

Ashish Mishra
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उत्तर प्रदेश: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) ने लखीमपुर खीरी के CJM कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. जहां से उनको जेल भेज दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत खारिज की थी। साथ ही एक सप्ताह में हाजिर होने के लिए कहा था। वहीं एक सप्ताह से एक दिन पहले ही आज यानि रविवार को अचानक रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया। भारी पुलिस बल तैनात है।

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Ashish Mishra ने CJM कोर्ट में किया सरेंडर

बता दें कि 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा (Ashish Mishraकी जमानत रद्द की थी और एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। लखीमपुर खीरी मे तिकोनिया हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय ग्रहराज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था।

लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी है आशीष मिश्रा

बताते चलें कि तिकुनीया हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Lakhimpur Kheri Violenceके पुत्र आशीष मिश्रा को 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत दे दी थी, किसान पक्ष के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की ज़मानत के विरोध में याचिका दायर की थी। किसान पक्ष के वकील सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, एडवोकेट शशांक सिंह और एडवोकेट मोहम्मद अमान ने हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र की जमानत के खिलाफ SLP (स्पेशल लीव प्रीडीशियन) सुप्रीम कोर्ट में एडमिट की थी।

आखिर क्या हुआ था?

आपको बता दें कि 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri Violence) मे पीड़ित परिवार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पीड़ितों ने मामलें में मुख्य अभियुक्त और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे, आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत याचिका रद्द करने की मांग की थी।

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