Lakhimpur Kheri Violence: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद्द की और एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। लखीमपुर खीरी मे तिकोनिया हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय ग्रहराज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
लखीमपुर कांड के मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द।
हाईकोर्ट दोबारा इस मामले को सुनें।
SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया।
Ashish Mishra को एक हफ्ते में सरेंडर करना होगा।
SC ने कहा की इलाहाबाद HC ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नही रखा।
पीड़ित पक्ष की बात नही सुनी गई – सुप्रीम कोर्ट
3 अक्टूबर को 8 लोगो की हुई थी मौत।
बताते चलें कि तिकुनीया हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Lakhimpur Kheri Violence) के पुत्र आशीष मिश्रा को 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत दे दी थी, किसान पक्ष के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की ज़मानत के विरोध में याचिका दायर की थी। किसान पक्ष के वकील सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, एडवोकेट शशांक सिंह और एडवोकेट मोहम्मद अमान ने हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र की जमानत के खिलाफ SLP (स्पेशल लीव प्रीडीशियन) सुप्रीम कोर्ट में एडमिट की थी।
बता दें कि स्पेशल लीव प्रीडीशियन एडमिट हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बीते 24 मार्च, 30 मार्च, 4 अप्रैल और 14 अप्रैल को सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। आज 18 अप्रैल को आशीष मिश्रा की ज़मानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आज तय हो गया कि तिकुनीया हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर उन्हें जेल में दोबारा जाना पड़ेगा।
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