चंड़ीगढ़: आम आदमी को मंहगाई का और झटका लगने वाला है। बीते बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित जीएसटी काउंसिल (GST New Rates) की दो दिवसीय बैठक बीते बुधवार को खत्म हुई। इस दौरान बैठक के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं को बताया कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की यहां दो दिन की बैठक में विभिन्न समूहों के दरों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में दिये गये सुझावों को स्वीकार कर लिया गया।
इसी वजह से कर की दरों में बदलाव हुए हैं। कर दर में (GST New Rates) बदलाव 18 जुलाई से प्रभाव में आएंगे। जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने आम आदमी के उपयोग से जुड़े कुछ सामानों पर जीएसटी (GST) लगाने का फैसला किया हे। कुछ सामानों पर मिल रही छूट को वापस ले लिया है जबकि कुछ सामानों पर जीएटी की दरों में इजाफा करने का फैसला किया है। यह फैसला 18 जुलाई 2022 से लागू होने वाला है।
18 जुलाई से जो सामान महंगे होंगे, उनमें डिब्बाबंद (GST New Rates) और लेबल-युक्त गेहूं आटा, पापड़, पनीर, दही और छाछ, मुरमुरे या मूढ़ी आदि शामिल हैं। जीएसटी पर मिलने वाली छूट समाप्त करने का मतलब है कि डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। अभी तक इन्हें छूट मिली हुई थी।
इसी प्रकार, टेट्रा पैक और बैंक की तरफ (GST New Rates) से चेक जारी करने की सेवा पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। हालांकि, खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी। इसी बैठक में ‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी की दर बढ़ाने का फैसला हुआ।
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