Agnipath Scheme: आज सुप्रीम कोर्ट में सेना में नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर सुनवाई होगी। यह सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी। इस योजना को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस नई योजना पर फिलहाल के लिए रोक लगाते हुए इसकी समीक्षा करने की मांग की है। वहीं केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगाई गई हैं। ये याचिकाएं मनोहर लाल शर्मा, हर्ष अजय सिंह और रवींद्र सिंह शेखावत की तरफ से अलग-अलग दायर की गई हैं।
इस याचिका (Agnipath Scheme) में कहा गया है कि ऐसे लोगों पर अग्निपथ योजना लागू नहीं की जानी चाहिए, जो पहले से ही सैन्य बलों की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं। उन्हें 4 साल की बजाए पुराने हिसाब से सर्विस मिलनी चाहिए। इन सभी याचिकाओं में अग्निपथ योजना को देश के खिलाफ बताते हुए गलत तरीके से लागू किए जाने की बात कही गई है। मनोहर शर्मा के द्वारा लगाई गई याचिका में इस योजना को रद्द करने की मांग की है।
वहीं हर्ष अजय सिंह की याचिका (Agnipath Scheme) में योजना की समीक्षा करने की गुजारिश करते हुए फिलहाल के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और ए एस बोपन्ना की 3 सदस्यीय बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगा हुआ है। अग्निपथ के खिलाफ अलग-अलग दाखिल याचिकाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से भी कैविएट दाखिल किया जा चुका है। ऐसे में बिना सरकार के पक्ष को सुने मामले में कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आ सकता है।
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