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मुंबई में 2 जनवरी तक पुलिस ने लगाया धारा 144, जारी किया ये आदेश

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देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत पूरी मुंबई में कई तरह के प्रतिबंध भी लागू कर दिए गए हैं। बता दें पांच या इससे अधिक लोगों के एक जगह पर इकट्ठे होने पर मनाही है। फिलहाल इस प्रतिबंध के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि नए साल और 25 दिसंबर को लेकर फैसला लिया गया है। बता दें अपने आदेश में मुंबई पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक सभा के प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। मुंबई पुलिस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पूरे राज्य में धारा 144 चार दिसंबर से दो जनवरी तक लागू रहेगी। इसके साथ ही हथियारों के प्रदर्शन और पटाखें फोड़ने पर भी रोक लगेगी।

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क्या होंगे प्रतिबंध

-धारा 144 लागू होते ही विवाह समारोह, अंतिम संस्कार सभाओं, जुलूस, कंपनियों और क्लबों की बड़े पैमानों पर होने वाली बैठकों पर भी रोक लगा दी गई है। 

-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थानों में होने वाली बैठकों पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है। कारखानों, दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों की सामान्य बैठकों के अलावा जुलूस के प्रदर्शन पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। 

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