
अहम बातें एक नजर में:
- भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली.
- अब दोबारा हाई कोर्ट में दायर करेंगे याचिका.
- मामला चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है.
- दुर्ग सांसद विजय बघेल ने दायर की थी चुनाव याचिका.
- वायरल वीडियो में प्रचार की समयसीमा का उल्लंघन.
- हाई कोर्ट ने 8 मई को सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया था.
- सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की दी अनुमति.
Bhupesh Baghel : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले लिया है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते बघेल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ से याचिका वापस लेने के लिए कहा, जिसे कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी. वहीं अब बघेल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और जिसके चलते वह कानूनी लड़ाई को जारी रख पाएंगे.
क्यों दायर की थी याचिका?
दरअसल भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 8 मई 2025 के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली, जिसमें कोर्ट ने उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की याचिका पर सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया था. जिसके बाद बघेल ने मांग की थी कि हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए, बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद उन्होंने याचिका वापस लेने का फैसला किया.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि भाजपा सांसद विजय बघेल ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है. इस मामले में आरोप है कि बघेल ने तय समयसीमा के बाद भी पाटन विधानसभा सीट पर प्रचार और प्रसार किया था. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. वहीं हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करने से इनकार करते हुए कहा था कि इसमें पर्याप्त सामग्री है, इसलिए सुनवाई जारी रखी जाएगी.
क्यों है मामला अहम?
गौरतलब है कि यह मामला न केवल भूपेश बघेल की विधायकी पर असर डाल रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी बड़ा मोड़ ला सकता है. वहीं अगर अदालत चुनाव रद्द करती है तो इससे राज्य में कांग्रेस की रणनीति पर सीधा प्रभाव पड सकता है.
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