
CM Maan Announcement : पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के किसानों, उद्योगपतियों और आम जनता के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले मंजूर किए हैं. इनमें नकली बीजों की बिक्री को गैर-जमानती अपराध बनाने से लेकर ग्रुप ‘डी’ भर्ती की आयु सीमा बढ़ाने तक कई व्यापक सुधार शामिल हैं. साथ ही, उद्योग निवेश को प्रोत्साहित करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं.
नकली बीज बिक्री गैर-जमानती अपराध
किसानों को बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के मकसद से कैबिनेट ने नकली बीजों की बिक्री को गंभीर अपराध घोषित करने के लिए ‘सीड (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025’ पेश करने को मंजूरी दी है. इस विधेयक के तहत अपराध की सजा और जुर्माने की रकम को काफी बढ़ाया गया है, जिससे नकली बीज बेचने वाले दुष्कृत्यकर्ताओं को कड़ी सजा मिल सकेगी. पहली बार अपराध करने पर कंपनियों को दो साल तक की जेल और लाखों रुपये का जुर्माना भुगतना होगा, जबकि दोबारा अपराध पर सजा और भी सख्त होगी. यह कदम पंजाब के कृषि क्षेत्र की सुरक्षा और किसानों के हितों की रक्षा के लिए अहम माना जा रहा है.
जमीन उपलब्ध कराने का नया डिजिटल ढांचा
इस दौरान राज्य में औद्योगिक और व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक डिजिटल लैंड पूल सिस्टम की शुरुआत का भी निर्णय लिया है. इस योजना के तहत निवेशकों को जमीन के टुकड़ों की पहचान, प्रबंधन और बिक्री या लीज प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता मिलेगी. यह दो-वर्षीय डिजिटल लैंड पूल निवेशकों के लिए सुविधाजनक एवं त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा, जिससे पंजाब में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी. इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
ग्रुप ‘डी’ भर्ती की आयु सीमा 37 वर्ष तक बढ़ाई गई
सरकारी सेवाओं में ग्रुप ‘डी’ की रिक्तियों के लिए आवेदन की आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 37 वर्ष कर दी गई है. इस बदलाव से योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में अधिक अवसर मिलेंगे. इसके अलावा, शैक्षिक योग्यता को भी आठवीं कक्षा तक कम कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकें. यह निर्णय सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए राहत लेकर आया है और भर्ती प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाता है.

ब्याज-मुक्त ऋणों के लिए एकमुश्त निपटारा योजना को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने ऐसे उद्योगपतियों के लिए एकमुश्त निपटारा योजना को मंजूरी दी है जिनके ऊपर ब्याज-मुक्त ऋण, सीड मार्जिन मनी और अन्य ऋण बकाया हैं. इस योजना के तहत लगभग 3100 लाभार्थियों को करीब 65 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी. योजना के तहत ऋणों का मूलधन और ब्याज दोनों माफ किए जाएंगे, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को पुनः आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी. लाभार्थियों को नोटिस जारी होने के बाद 180 दिनों के भीतर अपने बकाया का भुगतान करना होगा.
टेंडर जमा करने की समय सीमा में राहत
रबी खरीद सीजन 2025-26 के लिए एलडीपीई काले पॉलीथीन कवर की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समय सीमा को टी+21 से घटाकर टी+14 दिन कर दिया गया है. यह फैसला मानसून शुरू होने से पहले आवश्यक वस्तुओं के छिड़काव और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर अन्य सुधार भी किए जा रहे हैं ताकि सरकारी प्रक्रियाओं में तेजी और पारदर्शिता आए.
पंजाब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन नियमों में संशोधन
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के तहत पंजाब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के नियमों में संशोधन किए गए हैं, जिससे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार होगा और फंड के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ेगी. नए नियम पांच-वर्षीय योजना और प्राथमिकता क्षेत्रों को बेहतर ढंग से संभालेंगे, जिससे खनिज क्षेत्र की समग्र कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो सकेंगी.
मंदिर प्रबंधन समिति में मुख्यमंत्री का बढ़ा अधिकार
पटियाला के श्री काली देवी जी और श्री राज राजेश्वरी जी मंदिर की सलाहकार प्रबंधकीय समिति में भी बदलाव किए गए हैं. अब समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा. इसके अलावा, समिति की वित्तीय शक्तियों में भी सुधार किए गए हैं, जिससे मंदिर प्रबंधन और संचालन अधिक संगठित एवं प्रभावी होगा.
ट्रिब्यूनल सदस्यों को मिलेगा भत्ता
पंजाब वैट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों को मकान भत्ता (एचआरए) और महंगाई भत्ता (डीए) देने के नियमों में संशोधन की मंजूरी दी गई है. इससे ट्रिब्यूनल सदस्यों को बेहतर सुविधा और प्रोत्साहन मिलेगा, जो उनके कार्यों को और बेहतर बनाएगा.
अनाज परिवहन होगा आसान
कैबिनेट ने राज्य में अनाज के प्रभावी और पारदर्शी परिवहन के लिए ‘पंजाब फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी 2025’ को मंजूरी दी है. इस नीति के तहत सरकारी खरीद केंद्रों से अनाज के परिवहन को प्रतिस्पर्धात्मक और ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा, जिससे अनाज की गुणवत्ता बनी रहेगी और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित होगी.
फार्मासिस्ट और सफाई स्टाफ की सेवाएं बढ़ाई गईं
राज्य भर के 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में 479 फार्मासिस्ट और 472 सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है. इस कदम से पशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार होगा, जो पशुपालन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है.
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